उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने यूपी पुलिस की सिपाही, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह आरक्षण उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने चार साल की अपनी सेवा अवधि पूरी कर ली होगी। इसके साथ ही, भूतपूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। इस फैसले से अग्निवीरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। UP Cabinet Decision agniveer

अग्निपथ योजना और अग्निवीरों का भविष्य
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत अग्निवीर चार साल तक सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं। इसके बाद, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी रूप से शामिल होने का मौका मिलता है, जबकि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीर प्रशिक्षित और कुशल होकर समाज में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला इन अग्निवीरों के लिए एक नई राह खोलेगा, खासकर पुलिस सेवा में।

20% आरक्षण का महत्व
यूपी कैबिनेट के इस निर्णय के तहत, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। यह क्षैतिज आरक्षण होगा, जिसका मतलब है कि यह आरक्षण विभिन्न श्रेणियों (जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी/एसटी) के अंतर्गत लागू होगा। यह कदम अग्निवीरों को उनकी सेवा और प्रशिक्षण का लाभ उठाने का अवसर देगा, जिससे वे पुलिस बल में शामिल होकर समाज की सुरक्षा और सेवा में योगदान दे सकेंगे। UP Cabinet Decision agniveer

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आयु सीमा में छूट
यूपी सरकार ने अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों की तरह ही विशेष छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत, पुलिस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है, तो अग्निवीरों के लिए यह 31 वर्ष होगी। यह छूट उन अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जो चार साल की सेवा पूरी करने के बाद पुलिस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं।

अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण
यूपी कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए मॉडल उचित दर दुकानों, जिन्हें अन्नपूर्णा भवन कहा जाता है, के निर्माण को गति देने का निर्णय लिया। इन भवनों के निर्माण के लिए मनरेगा के अलावा राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और अन्य सरकारी योजनाओं से धनराशि का उपयोग किया जाएगा। यदि इन योजनाओं से धन उपलब्ध नहीं होगा, तो खाद्य एवं रसद विभाग अपनी बचत से धनराशि की व्यवस्था करेगा। इस योजना के तहत प्रति जनपद 75-100 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण हर साल किया जाएगा। इन भवनों के रखरखाव के लिए भी व्यवस्था की गई है। यह कदम राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत कई औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी फैसला किया। 11 फरवरी 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में पांच औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि देने की सिफारिश की गई, जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी। इनमें बाराबंकी की मेसर्स एस.एल.एम.जी. बेवरेजेस, मुजफ्फरनगर की सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स, अमेठी और सोनभद्र की एसीसी लिमिटेड, अलीगढ़ की वंडर सीमेंट और हापुड़ की मून बेवरेजेस शामिल हैं। इन इकाइयों को कुल मिलाकर करीब 104 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी जाएगी। वहीं, सोनभद्र की एसीसी लिमिटेड का पूर्व में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) रद्द कर दिया गया है। UP Cabinet Decision agniveer

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होमस्टे और बी एंड बी नीति-2025
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) नीति-2025’ को मंजूरी दी है। यह नीति प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को पर्यटकों तक पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में मदद करेगी। इस नीति के तहत होमस्टे और बी एंड बी इकाइयों को स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर संचालित करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। साथ ही, इन इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन और अनुदान भी दिए जाएंगे। यह नीति पर्यटकों के लिए बेहतर आवास विकल्प और अनुभव प्रदान करेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। UP Cabinet Decision agniveer

उत्तर प्रदेश सरकार के इन फैसलों से न केवल अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, औद्योगिक विकास और पर्यटन क्षेत्र में भी प्रगति होगी। अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण और आयु सीमा में छूट का निर्णय उनकी सेवाओं को सम्मान देने और उन्हें समाज में बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सभी फैसले उत्तर प्रदेश को विकास और समृद्धि के पथ पर और तेजी से आगे ले जाएंगे।